सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामलाः कोर्ट ने एक को सुनाई उम्रकैद की सजा, ठोंका जुर्माना
punjabkesari.in Wednesday, Aug 23, 2023 - 02:29 PM (IST)

बरेली: छह साल पहले श्रमिक महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी सीबीगंज ग्राम सरनिया निवासी रिंकू को सत्र परीक्षण में दोषी पाते की थी। हुए स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट देवाशीष ने आजीवन कारावास सुनाया है। इसके साथ ही 27 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
धान के खेत में मिली थी पत्नी की अर्द्धनग्न लाश
एडीजीसी क्राइम हरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना सीबीगंज में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पत्नी शहर में मजदूरी करती थी। 2 अक्टूबर 2017 की शाम सात बजे तक पत्नी वापस घर नहीं आयी तो उसके नंबर पर फोन किया तो बंद था। सुबह करीब 8 बजे सरनिया के पास सड़क किनारे धान के खेत में पत्नी की अर्द्धनग्न लाश मिली थी। पुलिस ने अज्ञात में हत्या और आपराधिक षडयंत्र की रिपोर्ट दर्ज की थी।
आरोपी रिंकू व किशोर अपचारी का नाम आया था सामने
विवेचना में आरोपी रिंकू व किशोर अपचारी का नाम प्रकाश में आया था। दोनों ने 2 अक्टूबर 2017 को सामूहिक दुष्कर्म के बाद पीड़िता के सिर पर डंडे से प्रहार करके हत्या कर दी थी। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को खेत में छिपा दिया और मृतका का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। किशोर अपचारी की पत्रावली परीक्षण के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेजी गयी। शासकीय अधिवक्ता ने 10 गवाह पेश किए थे।