Muskan Rastogi: अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बैरक में भेजी गई मुस्कान, क्या नवजात बेटी की होगी DNA जांच? जानिए

punjabkesari.in Thursday, Nov 27, 2025 - 02:49 PM (IST)

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में जेल में बंद मुस्कान को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद नवजात बेटी के साथ मेरठ जेल की बैरक संख्या 12ए में भेज दिया गया है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया, '' मुस्कान और उसकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ हैं तथा बच्ची का टीकाकरण जेल परिसर में ही कराया जाएगा।'' 

DNA जांच होगी या नहीं? 
जेल अधीक्षक के अनुसार,, अब तक किसी भी पक्ष की ओर से बच्ची के डीएनए परीक्षण की लिखित मांग नहीं की गई है, इस कारण जेल प्रशासन ने डीएनए जांच की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है। जेल सूत्रों ने बताया कि नियमित चिकित्सा जांच के दौरान मुस्कान के गर्भवती होने का पता चला था। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम करीब 6:50 बजे उसने मेडिकल कॉलेज में सामान्य प्रसव से बेटी को जन्म दिया था। चिकित्सकों ने दोनों को स्वस्थ बताते हुए बुधवार दोपहर पुलिस सुरक्षा में वापस जेल भेजने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्हें पुलिस वाहन से जेल परिसर लाया गया। 

मुस्कान को बैरक नंबर 12ए में रखा गया 
जेल सूत्रों के अनुसार, मुस्कान को बैरक नंबर 12ए में रखा गया है, जहां पहले से छोटे बच्चों के साथ कई महिलाएं रहती हैं। उन्होंने बताया कि इस बैरक में मुस्कान और उसके बच्चे के अलावा 21 महिला कैदी और तीन बच्चे मौजूद हैं। सूत्रों ने बताया कि बेटी के जन्म के बाद भी मुस्कान से मिलने कोई परिजन जेल नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी और मां कविता उसकी पहली बेटी पीहू की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन नवजात राधा को देखने नहीं आए। 

सौरभ के परिवार से कोई नहीं आया  
सूत्रों के अनुसार, सौरभ के परिवार की ओर से भी कोई जेल नहीं पहुंचा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल के चिकित्सक नियमित रूप से मुस्कान और उसकी बेटी का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। जेल सूत्रों ने बताया कि मुस्कान को पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है और फिलहाल उससे कोई काम नहीं लिया जाएगा, एक माह बाद उससे हल्का काम कराया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि जेल में बच्चों के लिए क्रैच की सुविधा उपलब्ध है तथा बच्ची का आंगनबाड़ी में पंजीकरण भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मां और बच्ची को सभी आवश्यक वस्तुएं जेल नियमावली के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी।   


 


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Content Editor

Pooja Gill

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