UP में बड़ा फैसला: अब नहीं बिक सकेंगे 10 से 25 हजार रुपए मूल्य के गैर न्यायिक भौतिक स्टांप, सिर्फ इतने दिनों तक ही होंगे मान्य!
punjabkesari.in Tuesday, Mar 11, 2025 - 11:24 PM (IST)

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के स्टांप विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 11 मार्च 2025 से रुपए 10 हजार से 25 हजार रुपए मूल्य वर्ग तक के गैर न्यायिक स्टांप पत्र स्टांप शुल्क भुगतान हेतु विधिमान्य नहीं माने जाएंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि 11 मार्च 2025 से पूर्व खरीदे गए उक्त मूल्य वर्ग के गैर न्यायिक भौतिक स्टांप पत्र 31 मार्च 2025 तक उपयोग अथवा वापस किए जा सकते हैं। इस संबंध में समस्त आयुक्त स्टांप, महानिरीक्षक निबंधन, समस्त मंडल आयुक्त तथा समस्त जिलाधिकारियों को उक्त मूल्य वर्ग के स्टांप के प्रयोग एवं वापसी की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिससे कि उक्त के कार्यान्वयन में नागरिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े।
मंत्रिपरिषद की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी
दरअसल, सोमवार को योगी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें एक फैसला स्टाम्प पेपर को लेकर भी था। इसके तहत मंत्रिपरिषद ने 10 से 25000 मूल्य तक के भौतिक स्टाम्प पेपर को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो पुराने भौतिक स्टाम्प पेपर अभी चलन में हैं, वे 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे। उसके बाद, इन स्टाम्प पेपर्स को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अब ई-स्टांप की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा और लोकप्रियता बढ़ेगी
प्रदेश के स्टांप तथा पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि जनहित में यह योगी कैबिनेट का एक क्रांतिकारी निर्णय है। उन्होंने कहा कि इस कदम से ई-स्टांप की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। जिससे उत्तरदायी और पारदर्शी सरकार के संकल्प की सिद्धि होगी।