OLD Pension Scheme: यूपी में 35 हज़ार शिक्षकों को नहीं मिलेगी पुरानी पेंशन, सरकार ने किया स्पष्ट!

punjabkesari.in Friday, May 30, 2025 - 04:17 PM (IST)

OLD Pension Scheme News: उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी पेंशन (OPS) का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस फैसले से शिक्षकों में काफी मायूसी है, क्योंकि काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना का इंतजार कर रहे थे।

नियुक्ति की तारीख दिसंबर 2005 मानी जाएगी, न कि प्रशिक्षण की
बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ पुराने ऐसे शिक्षक हैं जिनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और विशिष्ट बीएसटीसी बैच 2004 के माध्यम से नियुक्त 35738 परिषदीय शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति की तारीख दिसंबर 2005 मानी जाएगी, न कि प्रशिक्षण की। 2008 की शिक्षक (तैनाती) नियमावली के अनुसार सेवा की गणना नियुक्ति की तिथि से की जाएगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को भेजे पत्र में यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अब अनुमन्य नहीं है।

जानिए पूरा मामला
विशेष बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों के एमएलसी अरुण कुमार पाठक के माध्यम से सवाल उठाया गया कि 14 जनवरी 2004 और 20 फरवरी 2004 को जो विज्ञापन जारी हुआ था जिसके माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की 6 माह का प्रशिक्षण अगस्त 2004 में शुरू किया गया था। विभागीय देरी की वजह से ही तैनाती में काफी देरी हुई और दिसंबर 2005 और जनवरी 2006 में इनको तैनाती मिली है। 31 अक्टूबर 2005 को एक पत्र जारी हुआ था। जिसमें एनसीईआरटी से 2004 में ही यह विज्ञापन घोषित कर दिया गया है। इसलिए अब नए विज्ञापन की जरूरत नहीं है। 4 जनवरी 2004 और 22 जनवरी 2004 के शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि प्रशिक्षण पूरा किए जाने के बाद जब तक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त नहीं हो जाती तब तक ₹2500 प्रति महीने में मानदेय मिलेगा। इन तथ्य से पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि विशिष्ट बीटीसी 2004 प्रशिक्षण का जो विज्ञापन भर्ती का एक हिस्सा था। 28 जून 2024 की व्यवस्था के आधार पर इन शिक्षकों के विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। हालांकि सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के माध्यम से हाई कोर्ट के कई आदेशों का हवाला भी दिया गया और इन तर्कों को सिरे से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। सचिव का यह भी कहना है कि विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के तहत ही प्रशिक्षण के बाद 35708 अभ्यर्थियों को दिसंबर 2005 में ही नियुक्त किया गया था। 2004 में प्रशिक्षण को आवेदन आमंत्रित भी किया गया था।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 के नियम के आधार पर सेवा अवधि का तात्पर्य अध्यापक के रूप में नियमित रूप से कार्य किए जाने की अवधि से है। 31 अक्टूबर 2005 को जारी पत्र में भी विज्ञापन का जिक्र किया गया था। शिक्षकों की ओर से एमएलसी अरुण कुमार पाठक ने यहां महत्वपूर्ण सवाल उठाया था।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Mamta Yadav

Related News

static