पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद के करीबी पिंटू सिंह पर धोखाधड़ी का मुकदमा

punjabkesari.in Saturday, Jan 15, 2022 - 07:22 PM (IST)

अमेठी: बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद के करीबी और समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व जिलाध्यक्ष अमरेंद्र सिंह उफर् पिंटू सिंह के खिलाफ अमेठी के संग्रामपुर थाने में जालसाजी और सरकारी दस्तावेज बनाने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। क्षेत्र के रामगढ़ निवासी अमरेंद्र सिंह ने पिछली 23 नवंबर को उप जिला मजिस्ट्रेट को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप है कि पिंटू ने कूटरचित तरीके से थाने की मुहर, हस्ताक्षर कर लाइसेंस के लिये जरूरी दस्तावेज उप जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रस्तुत किये। दस्तावेज में मौजूद हस्ताक्षर किसी भी तरह मेल नहीं खा रहे थे। संदेह होने पर उप जिला मजिस्ट्रेट ने इसकी जांच पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जिसमें पाया गया अमरेंद्र सिंह ने कूटरचित और फर्जी तरीके से दस्तावेज को तैयार किया है। जिस पर उनके विरुद्ध 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

गौरतलब है कि चित्रकूट की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उसके सहयोगी आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 13 नवंबर 2020 को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी रहे अमरेंद्र सिंह उफर् पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल व रुपेश्वर उफर् रूपेश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इन सभी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। सभी आरोपी जेल में बंद थे।   चित्रकूट की पीड़ति महिला ने 18 फरवरी, 2017 को लखनऊ के गौतम पल्ली थाने पर रिपोटर् दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति समेत सभी आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया।
 


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Content Writer

Ramkesh

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