पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का 19वां राज्य बना उत्तर प्रदेश

punjabkesari.in Monday, Jul 16, 2018 - 09:56 AM (IST)

लखनऊ: पिछले 3 साल में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में रविवार को पॉलीथीन और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। इसका इस्तेमाल, बिक्री, भंडारण और उपयोग करने वालों पर 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का 19वां राज्य बन गया है।

प्रदेश में इससे पहले भी पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है मगर सरकार इसे अमल में लाने में नाकाम हुई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्ष 2022 तक देश को प्लास्टिक से मुक्त कराने की अपील जनता से कर चुके है। देश के अधिकतर राज्यों में पालीथीन पर पूर्ण अथवा आशिंक प्रतिबंध लागू है। प्रतिबंध के पहले रोज हालांकि बाजारों में पॉलीथीन का चोरी छिपे इस्तेमाल किया जाता रहा। कई दुकानदारों ने सजा और जुर्माने के भय से खाली हाथ सामान लेने आए ग्राहकों को वापस लौटा दिया जबकि कई ने ग्राहकों से अगली बार थैला साथ लाने का आग्रह कर चोरी छिपे सामान पॉलीथीन में दे दिया।

सूत्रों के अनुसार प्रतिबंध के पहले दिन साप्ताहिक अवकाश होने के कारण छापामारी दल निष्क्रिय रहा हालांकि सोमवार से पालीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए छापामार दल के सदस्य बाजारों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में 50 माइक्रान से पतली पॉलीथीन के निर्माण, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार के इस फैसले से पॉलीथीन के करीब 100 करोड रुपए के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वहीं कारोबार से जुड़े लोग इससे प्रभावित होंगे।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर इससे पहले पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शहरों में 50 माइक्रान से पतली पॉलीथिन के निर्माण, बिक्री, भंडारण और आयात-निर्यात पर पूर्ण तरह प्रतिबंध रहेगा। इसे बनाने या बेचने पर 1 वर्ष कैद या फिर 1 लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान किया गया है। किसी भी व्यक्ति के पास या किसी विक्रेता के पास अगर पॉलीथीन बैग पाई जाती हैं तो उसको जब्त करके संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले वर्ष 2000 में 20 माइक्रॉन से पतली पॉलीथीन पर ही प्रतिबंध था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 माइक्रॉन कर दिया गया है। उन्होने बताया कि अध्यादेश तैयार हो चुका है मगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे में व्यस्त राज्यपाल रामनाईक लखनऊ से बाहर थे जिनके वापस आते ही रात उनसे मंजूरी ले ली गाई। इस बार पॉलीथीन के उपयोग करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है जिसके तहत अधिकतम एक लाख रुपए जुर्माना और 6 माह की जेल हो सकती है।


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