नाबालिग बालिका से रेप के आरोपी को पॉस्को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा
punjabkesari.in Tuesday, Feb 23, 2021 - 05:07 PM (IST)
रायबरेलीः जनपद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थ दण्ड की सजा दिलवायी गयी। जनपद रायबरेली के पॉक्सो कोर्ट प्रथम ने यह सजा सुनाई है।
बता दें कि पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने के लिए मॉनीटरिंग सेल द्वारा पाक्सो अधिनियम के तहत विशेष पैरवी के फलस्वरुप रायबरेली जनपद के गुरूबक्शगंज थाना क्षेत्र में वर्ष-2014 में नाबालिग बालिका से घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दोष सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रमोद यादव को मुकदमा अपराध संख्या- 718/2014 धारा- 452, 376 (1),506 भादवि. व 4 पाक्सो अधिनियम में दिनांक 22 फरवरी 2021 को विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनायी गयी है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक वेदपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रदेश मे इस समय मिशन शक्ति अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत पाक्सो अधिनियम में अभियुक्त को सजा दिलाना रायबरेली पुलिस की बड़ी सफलता है।
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