गैंगस्टर कानून के तहत दो व्यक्तियों को जिला अदालत ने दोषी ठहराया, सजा सुनाई
punjabkesari.in Wednesday, Mar 29, 2023 - 02:14 PM (IST)

नोएडा, 29 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिले की एक अदालत ने दो व्यक्तियों को गैंगस्टर कानून के तहत दोषी ठहराया तथा सजा सुनाई है।
अपर जिला न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा की अदालत ने सेक्टर 8 में रहने वाले रोहित को तीन साल तथा लव कुमार को दो साल पांच महीने कैद की सज़ा सुनाई है।
जिले के शासकीय अधिवक्ता बबलू चंदेला ने बताया कि सेक्टर 8 में रहने वाले रोहित को पुलिस ने गैंगस्टर कानून के तहत निरुद्ध किया था। इस मामले में 28 मार्च को सुनवाई हुई तथा अदालत ने उसे तीन साल की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि गैंगस्टर कानून के एक अन्य मामले में लव कुमार को अदालत ने दो साल पांच महीने की जेल की सजा सुनाई है।
चंदेला ने बताया कि अदालत ने दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों दोषी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अपर जिला न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा की अदालत ने सेक्टर 8 में रहने वाले रोहित को तीन साल तथा लव कुमार को दो साल पांच महीने कैद की सज़ा सुनाई है।
जिले के शासकीय अधिवक्ता बबलू चंदेला ने बताया कि सेक्टर 8 में रहने वाले रोहित को पुलिस ने गैंगस्टर कानून के तहत निरुद्ध किया था। इस मामले में 28 मार्च को सुनवाई हुई तथा अदालत ने उसे तीन साल की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि गैंगस्टर कानून के एक अन्य मामले में लव कुमार को अदालत ने दो साल पांच महीने की जेल की सजा सुनाई है।
चंदेला ने बताया कि अदालत ने दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों दोषी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे।
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