राजा भैया के पूर्व पीआरओ की संपत्ति कुर्क होगी कुर्क, अवैध रूप से अर्जित की गई थी 87 लाख रुपये की संपत्ति
punjabkesari.in Saturday, Sep 13, 2025 - 07:24 PM (IST)

प्रतापगढ़: जिले के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने ‘गैंगेस्टर एक्ट' के तहत राजा भैया के पूर्व जन संपर्क अधिकारी (पीआरओ) समेत दो आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित की गई 87 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।
अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय ने शनिवार को बताया कि जिलाधिकारी ने मानिकपुर थाने में पंजीकृत मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत आरोपी राजू यादव उर्फ़ राजीव यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों और अवैध स्रोतों से अर्जित 82 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने का शुक्रवार को आदेश दिया। उन्होंने बताया कि पूर्व में विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) रहे राजू यादव के विरुद्ध विभिन्न थानों में गंभीर अपराध, हत्या आदि के कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं।
राय का कहना है कि इसी क्रम में जिलाधिकारी ने कोतवाली कुंडा थाने में पंजीकृत मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत आरोपी शेखर उर्फ़ राज प्रताप सिंह द्वारा आपराधिक कृत्यों और अवैध स्रोतों से अर्जित पांच लाख रुपये चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश दिया है। शेखर उर्फ़ राज प्रताप सिंह के विरुद्ध कुल दो मुकदमे पंजीकृत हैं।