जेल की बैरक में आजम खान की पहली रात—12 केसों का हिसाब खुला, 7 में सजा, 5 में बरी… रामपुर में गरमा गई सियासत!
punjabkesari.in Thursday, Nov 20, 2025 - 06:53 AM (IST)
Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के खिलाफ दर्ज कई मामलों में अब तक कुल 12 मामलों में अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। इनमें से 7 मामलों में सजा और 5 मामलों में बरी किया जा चुका है। ताजा फैसला दो पैन कार्ड बनवाने और इस्तेमाल करने से जुड़े मामले में आया है, जिसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई गई।
84 मुकदमे दर्ज हुए थे – 2019 में शुरू हुआ सिलसिला
साल 2019 में आजम खान के खिलाफ मामलों की संख्या अचानक बढ़ गई थी और उन पर 84 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से अब तक 12 मामलों में ही फैसले आ पाए हैं।
मुरादाबाद का मामला – 2 साल की सजा
13 फरवरी 2023 को मुरादाबाद की एमपी–एमएलए स्पेशल कोर्ट ने हाईवे जाम (छजलैट) मामले में आजम खान और अब्दुल्लाह आज़म को दो-दो साल की कैद सुनाई थी। इसी फैसले के बाद अब्दुल्लाह आजम की विधायक पद की सदस्यता चली गई थी।
रामपुर के मामलों में लगातार फैसले
पहला बड़ा फैसला (27 अक्टूबर 2022)
रामपुर के मिलक कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की जेल दी थी। हालांकि यह फैसला बाद में सेशन कोर्ट ने रद्द कर दिया।
दूसरा भड़काऊ भाषण मामला (15 जुलाई 2023)
एक और भाषण मामले में अदालत ने उन्हें दो साल कैद और ढाई हजार रुपए जुर्माना लगाया। इस फैसले के खिलाफ अपील भी खारिज हो चुकी है।
जन्म प्रमाणपत्र फर्जीवाड़ा – 7-7 साल की सजा
18 अक्टूबर 2023 को दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई गई।
पड़ोसी से मारपीट केस – सभी बरी
23 दिसंबर 2023 को पड़ोसी से कथित मारपीट मामले में सही सबूत ना मिलने पर आजम खान, उनके भाई शरीफ खान, बेटे अब्दुल्लाह और भतीजे बिलाल को बरी कर दिया गया।
डूंगरपुर प्रकरण – 4 बड़े फैसले
डूंगरपुर से जुड़े कुल 4 मामलों में अलग-अलग समय पर फैसले आए:
31 जनवरी 2024 – आजम खान और सेवानिवृत्त CO आले हसन सहित कई लोग बरी
18 मार्च 2024 – आजम खान को 7 साल, अन्य आरोपियों को 5 साल की सजा
21 मार्च 2024 – तीसरे मामले में सभी बरी
30 मई 2024 – आजम खान को 10 साल जेल और 14 लाख रुपये जुर्माना, अब तक की सबसे बड़ी सजा
इसके बाद 31 जुलाई 2024 को इसी प्रकरण के एक और मामले में आजम खान और 7 अन्य लोग बरी कर दिए गए।
2025: भड़काऊ भाषण और आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी
11 नवंबर 2025 को सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज भाषण और आचार संहिता उल्लंघन मामले में सबूत न मिलने के कारण आजम खान बरी हो गए। यह मामला तत्कालीन SDM सदर प्रेम प्रकाश तिवारी की ओर से दर्ज किया गया था।
ताजा मामला: 2 पैन कार्ड बनवाने पर 7 साल की जेल
सोमवार को एमपी–एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह को दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने और उनका इस्तेमाल करने का दोषी पाया और 7-7 साल जेल की सजा दी। यह फैसला उनके सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आने के सिर्फ दो महीने बाद आया। अब दोनों को फिर से जेल भेज दिया गया है।
जेल में कैसी बीती रात?
सजा के बाद दोनों को रामपुर जिला जेल की बैरक नंबर-1 में रखा गया। जेल अधीक्षक राजेश यादव के अनुसार दोनों को सामान्य कैदियों की तरह ही दाल-रोटी, सब्जी और सुबह चाय-बिस्किट दिया गया। आजम खान को कैदी नंबर 425 और अब्दुल्ला आजम को कैदी नंबर 426 दिया गया है। जेल प्रशासन के अनुसार, दोनों ने कोई विशेष मांग नहीं की और रात सामान्य तरीके से बीती।
सुबह की गिनती, नाश्ता और बाकी औपचारिकताएं भी पूरी की गईं।
मुलाकात और सुरक्षा व्यवस्था
मुलाकात केवल ऑनलाइन पंजीकरण और रक्त संबंधियों के लिए ही अनुमति होगी। जेल के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अंदर सुरक्षा के लिए जेल वॉर्डरों की संख्या बढ़ाई गई है।

