High Court: बांके बिहारी मंदिर को लेकर दायर जनहित याचिका पर सरकार से जवाब-तलब
punjabkesari.in Wednesday, Jan 25, 2023 - 01:59 AM (IST)

प्रयागराज, High Court: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने मंगलवार को वृंदावन में श्री ठाकुर बांके बिहारी (Banke Bihari Temple) जी महाराज मंदिर के रखरखाव के लिए एक उचित योजना बनाने का निर्देश सरकार को देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। सुनवाई की अगली ताऱीख पर अदालत बांके बिहारी मंदिर के पुजारी की अर्जी पर भी आदेश पारित करेगी।
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पुजारी ने अदालत से सेवायतों को इस याचिका में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया है क्योंकि वे पुजारी हैं और मंदिर के देवता की देखभाल करते हैं और इस जनहित याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उनका पक्ष भी सुना जाए। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ ने अनंत शर्मा और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। इस जनहित याचिका में वृंदावन में श्री ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के रखरखाव के लिए उचित योजना बनाने का राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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इस याचिका में भीड़ के उचित प्रबंधन, खास तौर से त्यौहारों और छुट्टियों के दौरान जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां एकत्रित होते हैं, की मांग की गई है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 14 फरवरी तय की है।
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