शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिली 7 साल पुराने मामले में जमानत, आज करना पड़ा कोर्ट में सरेंडर कोर्ट में सरेंडर
punjabkesari.in Friday, Dec 23, 2022 - 05:47 PM (IST)

वाराणसी: 7 साल पुराने मामले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आज वाराणसी के जिला जज की अदालत से नियमित जमानत मिल गई। कल 22 दिसंबर को उन्हें जिला जज की ही अदालत से 20 हजार के निजी मुचलके पर फिलहाल छोड़ा गया था। कल जहां शंकराचार्य को लगभग 5 घंटे ज्यूडिशियल कस्टडी में रहना पड़ा तो वहीं आज उनको एक घंटे में ही जमानत मिल गई।
दरअसल वर्ष 2015 में गंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सहित तमाम लोगों ने मिलकर शहर के मैदागिन टाउनहाल इलाके से दशाश्वमेध तक प्रतिकार यात्रा निकाली थी। जिस दौरान गोदौलिया चौराहे पर यात्रा के पहुंचते ही जमकर तोड़फोड़, आगजनी और बवाल हो गया और कुछ घंटों के लिए शहर के कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया।
3 तीन लोगों को छोड़कर सभी ने जमानत ले ली
इस मामले में कांग्रेस नेता अजय राय समेत कुल 25 लोगों के ऊपर मुकदमा सं0 86/2015 में 10 RT-147.148,149,332, 353, 333 307,395,397,435,438,427,34, 188 आई.पी.सी. 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 1932 व 3/4 सार्वजनिक सम्पति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 थाना दशाश्वमेध थाने में दर्ज किया गया। जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद सहित कुल 3 तीन लोगों को छोड़कर सभी ने जमानत ले ली है। लेकिन कई बार कोर्ट के बुलावे के बाद भी न पेश होने पर कोर्ट ने फरार घोषित करते हुए और NBW जारी किया बाद भी पेश ना होने पर कुर्की का आदेश हुआ इसके बाद कोर्ट ने इनकी अंतरिम जमानत भी खारिज कर दी थी।
आत्मसमर्पण के बाद उन्हें नियमित बेल मिल गई
कोर्ट के सख्त रूख के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद न्यायालय पेश हुए और 20 हजार रूपयों के पर्सनल बांड पर फौरी राहत मिली और आज फिर आत्मसमर्पण के बाद उन्हें नियमित बेल मिल गई। लेकिन आज भी उन्हे एक घंटे से ज्यादा वक्त तक न्यायिक अभिरक्षा में रहना पड़ा।