केवल पोस्ट लाइक करना अपराध नहीं, HC ने कहा- IT एक्ट में अश्लील फोटो या वीडियो शेयर करना जुर्म
punjabkesari.in Sunday, Apr 20, 2025 - 12:32 PM (IST)

इलाहाबाद: सोशल मीडिया से जुड़ी एक केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट लाइक करना अपराध नहीं है। बल्कि अश्लील फोटो या वीडियो शेयर करना जुर्म माना जाएगा। इस पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67 लागू नहीं होती। IT एक्ट के तहत केवल अश्लील तस्वीर या वीडियो का प्रसारण ही अपराध के दायरे में आता है।
जानिए पूरा मामला
आगरा के मंटोला थाना क्षेत्र के इमरान पर चौधरी फरहान उस्मान नाम की ID से फेसबुक पर प्रसारित एक पोस्ट को लाइक करने का आरोप था। पोस्ट इमरान ने नहीं किया था बल्कि फरहान उस्मान ने पोस्ट किया था। इमरान ने उस पोस्ट को बस लाइक किया था। इस पोस्ट के बाद एक समुदाय विशेष के करीब 600-700 लोगों ने बिना इजाजत जुलूस निकाला था। इससे शांति व्यवस्था भंग हुई थी। पुलिस ने उस पोस्ट को भड़काऊ माना।
इमरान को आरोपी बना दी पुलिस
आरोपी के वकील ने कहा कि इमरान ने किसी भी अकाउंट से कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं किया था। जो IT एक्ट के तहत अपराध हो। लेकिन पुलिस का कहना था कि इमरान ने अपने फेसबुक से भड़काऊ पोस्ट किया था जिसे बाद में डिलीट कर दिया और वॉट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी ही सामग्री पाई गई है।
कोर्ट ने नहीं माना जुर्म
कोर्ट ने पुलिस की केस डायरी में पाया कि इमरान ने उस्मान के पोस्ट को केवल लाइक किया है। लिहाजा, कोर्ट ने इमरान के खिलाफ CJM आगरा में लंबित याची के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।