गैंगस्टर एक्ट मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को झटका

punjabkesari.in Sunday, Dec 10, 2023 - 10:43 PM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक अजय राय को कोई राहत न देते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया।

PunjabKesari

आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज मामले के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर किया था आवेदन
मालूम हो कि विधायक ने थाना चेतगंज, वाराणसी में आईपीसी की विभिन्न धाराओं, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 और यूपी गैंगस्टर तथा असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक आवेदन हाईकोर्ट में दायर किया था। याचियों के वकील ने तर्क दिया कि याची निर्दोष हैं और उनके खिलाफ प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

PunjabKesari
शिकायतकर्ता भानु प्रताप सिंह द्वारा केवल आईपीसी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने मनमाने ढंग से गैंगस्टर एक्ट की धारा जोड़ दी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ajay kumar

Related News

static