लंभुआ भाजपा विधायक समेत छह ने किया सरेंडर, जमानत मंजूर कर कोर्ट ने की रिहाई, जानिए क्या था मामला?
punjabkesari.in Thursday, Jul 04, 2024 - 09:28 AM (IST)
सुलतानपुरः बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति जनसभा व प्रचार कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोपों में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में बुधवार को लंभुआ विधायक सीताराम वर्मा समेत छह आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। विशेष मजिस्ट्रेट ने आरोपियों की जमानत मंजूर कर रिहाई का आदेश दिया।
जमानत मंजूर कर कोर्ट ने रिहाई का दिया आदेश
विशेष लोक अभियोजन वैभव पांडेय के मुताबिक 23 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीताराम वर्मा ने लंभुआ क्षेत्र केशवपुर महात्मा गांधी मनरेगा खेलकूद मैदान ग्राम खडुआन में बिना प्रशासन की अनुमति के चुनावी सभा की थी। जिस पर उड़न दस्ता प्रभारी विपुल कुमार उपाध्याय ने केस दर्ज कराया था। इसी मुकदमे में कोर्ट ने बीती तारीख पर आरोपी विधायक सीताराम वर्मा, खडुआन निवासी अजय वर्मा, संतराम वर्मा, शुभम वर्मा, पवन व रंजीत वर्मा पर समन जारी कर तीन जुलाई को तलब किया था।
जानिए क्या है पूरा मामला
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में लंभुआ क्षेत्र के उड़नदस्ता प्रभारी विपुल कुमार उपाध्याय ने भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व उनके कई अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 23 फरवरी 2022 को विधायक सीताराम वर्मा ने खडुवान गांव में स्थित केशवपुर महात्मा गांधी मनरेगा खेलकूद मैदान में बिना अनुमति सभा करके आचार संहिता का उल्लंघन किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने विधायक सीताराम वर्मा के साथ ही खडुवान गांव के समर्थक शुभम वर्मा, अजय वर्मा, संतराम वर्मा, पवन वर्मा व रंजीत वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने पिछले दिनों विधायक समेत छह आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया था। बुधवार को विधायक सीताराम वर्मा और उनके समर्थक शुभम वर्मा, अजय वर्मा, संतराम वर्मा, पवन वर्मा व रंजीत वर्मा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विधायक समेत सभी छह आरोपियों की जमानत मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तिथि नियत की गई है।