सपा नेता गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज, अगली सुनवाई 21 को

punjabkesari.in Friday, Nov 17, 2017 - 09:46 AM (IST)

लखनऊः चित्रकूट की महिला से बलात्कार, धमकी और अपहरण के मामले में जेल में बंद सपा नेता गायत्री प्रजापति की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने गायत्री प्रजापति के अपराध को गंभीर व गैरजमानती करार दिया है।

कोर्ट का कहना है कि तथ्यों और विवेचना के बाद साफ जाहिर होता है कि मामले में संज्ञान लिए जाने और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का पूरा आधार है। अब कोर्ट को केवल यह देखना है कि आरोपियों के खिलाफ मामला बनता है या नहीं। कोर्ट ने आगे कहा कि मामले में पुलिस प्रपत्रों की नकलें तैयार करके आरोपियों को दी जाएं और उसके बाद विचारण के लिए पत्रावली तुरंत जिला जज को भेजी जाए।

कोर्ट ने गायत्री प्रजापति, आशीष शुक्ला और बबलू सिंह के खिलाफ गोमतीनगर पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की अग्रिम सुनवाई 21 नवंबर को तय की है।

उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर, 2016 को चित्रकूट की एक महिला ने थाना गोमतीनगर में आईपीसी की धारा 294, 504 और 506 में बबलू सिंह व आशीष शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि आशीष शुक्ला ने उसे खनन का पट्टा दिलाने का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाने को कहा और मना करने पर गाली-गलौज व धमकी दी गई।

वहीं, विवेचना के दौरान इस मामले में गायत्री का भी नाम प्रकाश में आया था। साथ ही, इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ अपहरण और छेड़छाड़ का भी आरोप पाया गया।
 


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