स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार
punjabkesari.in Thursday, Feb 02, 2023 - 08:54 PM (IST)

बरेली : स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 देवाशीष पांडे ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी क्योलड़िया के गांव परसरामपुर निवासी फराज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बिथरी चैनपुर में तहरीर दी थी कि 26 मई 2022 को आरोपी फराज साथियों की मदद से उनकी बेटी को फुसलाकर कहीं ले गया। पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि फराज और उसके साथी उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गए। अज्ञात स्थान पर उसके साथ 10-11 दिन तक गैंगरेप किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। एक अन्य मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-1 हरिप्रसाद ने नाबालिग लड़की को फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी भोजीपुरा के गांव दोहना पीतसराय निवासी आकिब की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पीड़िता की मां ने थाना फरीदपुर में तहरीर दी थी
विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना फरीदपुर में तहरीर दी थी कि 17 नवंबर 2022 को आकिब और उसका साथी जुवैर उनकी पुत्री को फुसलाकर ले गए। 20 नवंबर 2022 को वह बदहवास हालत में घर लौटी तो बताया कि दोनों उसे शहर ले गए, जहां अज्ञात मकान में रखकर आकिब ने उससे दुष्कर्म किया।
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले मे भमोरा के गांव सरदारनगर निवासी अमित और उसकी सहयोगी महिला खुशबू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना भमोरा में तहरीर दी थी कि जून 2022 में खुशबू फुसलाकर बेटी को सचिन, अमित, अमन, बाबू व राजू के पास गई थी। इन सभी ने उसे खंडहर में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। मारपीट कर धमकी दी थी कि किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। इसके बाद एक बार फिर राजू. उनकी बेटी को वीडियो डिलीट कराने के बहाने सचिन के पास ले गए। जहां पांचों आरोपियों ने फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
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