श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामलाः 5 और लोगों ने पक्षकार बनने का कोर्ट से किया अनुरोध

punjabkesari.in Thursday, Dec 10, 2020 - 05:51 PM (IST)

मथुरा:  श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13 दशभलव 37 एकड़ भूमि के एक भाग पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने संबंधी दायर किये गए वाद में आज नया मोड़ उस समय आ गया।  जब पांच अन्य लोगों ने प्रार्थनापत्र देकर पक्षकार बनने का अनुरोध किया है। इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख सात जनवरी निर्धारित कर दी गई है। पूर्व में दो अन्य संगठनों ने इस मामले में पक्षकार बनने का अनुरोध किया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल संजय गौड़ ने बताया कि अदालत में आज नगरपालिका मथुरा के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र अग्रवाल के पक्षकार बनने का प्रार्थनापत्र जहां अधिवक्ता वीरेन्द्र चौधरी की ओर से प्रस्तुत किया गया वहीं ब्रजेन्द्र पोइया के पक्षकार बनने का प्रार्थनापत्र अधिवक्ता ब्रजेश कुंतल द्वारा दाखिल किया गया। उन्होंने बताया कि इस वाद में पक्षकार बनने के आज अन्य प्रार्थनापत्र डा. केशवाचार्य के अधिवक्ता आशोक पारीख द्वारा, अजय गोयल के अधिवक्ता भुवन भूषण तथा योगेश उपाध्याय आवा के अधिवक्ता मदन मोहन अग्रवाल ने जिला न्यायाधीश साधनारानी ठाकुर की अदालत में दायर किया।

उन्होंने बताया कि इसके पूर्व 11 नवम्बर को तीर्थपुरोहितों की राष्ट्रीय संस्था अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के अधिवक्ता रमेश कुमार शर्मा द्वारा एवं लगभग आठ दशक पुरानी संस्था माथुर चतुर्वेद परिषद के पक्षकार बनने का प्रार्थनापत्र अधिवक्ता के के अरोड़ा ने अदालत में दायर किया था। गौड़ का कहना था कि आदेश एक नियम दस सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्षकार बनने की गुजारिश की है। उन्होंने बताया कि इन सभी पर आपत्ति एवं निस्तारण के लिए सात जनवरी को जिला एवं स़त्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि इस वाद को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 25 सितम्बर को दायर किया गया था तथा वहां से 30 सितम्बर को इसे अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया गया था। इसके बाद वाद की अपील नौ अक्टूबर को जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में दायर की गई थी तथा 16 अक्टूबर को जिला अदालत ने अपील को स्वीकार कर लिया था।

 

 


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Moulshree Tripathi

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