श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवादः पक्षकारों के पार्टी बनने का अनुरोध कोर्ट ने किया खारिज

punjabkesari.in Friday, Jan 29, 2021 - 09:16 AM (IST)

मथुरा: उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में पक्षकारों के  पार्टी बनने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय गौड़ ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवन्त कुमार मिश्रा ने श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा रंजना अग्निहोत्री और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच वाद में पक्षकारों द्वारा पार्टी बनने के अनुरोध को खारिज कर दिया। अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद जिला न्यायाधीश ने पक्षकारों के बारे में यह निर्णय लिया।

उधर, रंजना अग्निहोत्री के अधिवक्ता हरिशंकर जैन के अनुसार वाद की स्वीकार्यता पर अगली तारीख 22 मार्च निर्धारित की गई है। इस वाद में शाही मस्जिद ईदगाह के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने बताया कि यह वाद अपील के बाद पिछली तारीख को रिवीजन में तब्दील कर दिया गया था मगर सीपीसी के आदेश 1 रूल 10 के अनुसार रिवीजन में पक्षकारों को सुनने का कोई नियम नही है इसलिये पक्षकारों को इस वाद में पार्टी नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद जिला न्यायधीश मिश्रा ने पक्षकारों के पार्टी बनने के अनुरोध को खारिज कर दिया। अब 22 मार्च को वाद की स्वीकार्यता (मेन्टेनेबिलिटी) पर बहस होगी।       

इसी प्रकार का एक वाद हिदू आर्मी के मुखिया मनीष यादव द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा भदौरिया की अदालत में दायर किया गया है जिसकी सुनवाई 29 जनवरी को होगी। इसी श्रृंखला में जन्मभूमि की जमीन से ईदगाह को हटाने की मांग लेकर तीसरा वाद अधिवक्ता महेेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा पांच लोगों की तरफ से सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा भदौरिया के यहां दायर किया गया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है तथा जिसकी अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।

 

 

 

 


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Moulshree Tripathi

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