Sultanpur: AAP सांसद संजय सिंह को MP-MLA कोर्ट ने दी राहत; सजा स्थगित

punjabkesari.in Wednesday, Jan 25, 2023 - 01:11 AM (IST)


सुलतनापुर: उत्तर प्रदेश की सुलतनापुर जिले की एमपी/एमएलए अदालत ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में मंगलवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आप नेता की सजा स्थगित करते हुए जुर्माना की राशि बरकार रखा है।
PunjabKesari
बता दें कि सिंह के वकील रुद्रप्रताप सिंह मदान ने के अनुसार विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने 11 जनवरी को संजय सिंह समेत 5 अन्य को सुल्तानपुर में 2001 में बिजली कटौती के विरोध में गलत तरीके से धरना प्रदर्शन करने का दोषी मानते हुए तीन महीने के कारावास और डेढ़ हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि दोषसिद्धि के खिलाफ सिंह ने अदालत में अपील की थी जिसने उनकी सजा को स्थगित कर दिया लेकिन उन्हें जुर्माना की राशि जमा करनी होगी।
PunjabKesari
मदान ने बताया कि 18 जून, 2001 को सिंह के अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव और तीन अन्य लोगों ने बिजली कटौती के खिलाफ धरने में भाग लिया था और यातायात जाम किया था। उनके खिलाफ तत्कालीन उप निरीक्षक एसपी सिंह द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 143 (गैरकानूनी सभा) और 341 (गलत तरीके से रोकने) के तहत शहर थाने में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने 11 जनवरी को इस मामले में फैसला सुनाने के बाद इन सभी को जमानत दे दी थी। न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे ने सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी तय की है और मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। अन्य आरोपी अनूप संडा व एक अन्य की अर्जी पर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Mamta Yadav

Recommended News

Related News

static