खनन अधिकारी पर कोर्ट का शिकंजा, अदालत ने अफसरों और कारोबारी पर FIR दर्ज के दिए आदेश

punjabkesari.in Sunday, Sep 14, 2025 - 12:28 PM (IST)

चित्रकूट ( वीरेंद्र शुक्ला): जिले के भरतकूप थाना क्षेत्र में अवैध खनन के मामले में अदालत का बड़ा आदेश सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन खनन अधिकारी सुधाकर सिंह और खान निरीक्षक मंटू कुमार सिंह सहित चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

शिकायतकर्ता के आरोप
शिकायतकर्ता हरिओम उर्फ पिंटू का आरोप है कि खनन कारोबारी रामबाबू गर्ग बिना फोरमैन लाइसेंस के फर्जी तरीके से परिवहन ट्रक का टायर बदलकर अवैध लोडिंग करता था। जब उसने इसका विरोध किया तो पुलिस की मिलीभगत से उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। उसने बताया कि कारोबारी ने केवल दो दिन में करीब 7,000 घन मीटर खनन कर दिया, जबकि इतनी बड़ी मात्रा में मजदूरों से संभव ही नहीं है। आरोप है कि कारोबारी रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनों से अवैध खनन करता था।

अफसरों पर पक्षपात का आरोप
हरिओम ने बताया कि उसने खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह और खान निरीक्षक मंटू कुमार सिंह से शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा खनन कारोबारी का ही साथ दिया। यहां तक कि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी भी सही तरीके से नहीं दी गई।

डीएम और एसपी से भी शिकायत
पीड़ित ने बताया कि उसने डीएम, एसपी और खनिकर्म निदेशालय तक शिकायत पहुंचाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

अदालत का आदेश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के बाद खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह, खान निरीक्षक मंटू कुमार सिंह, खनन कारोबारी रामबाबू गर्ग, रावली कल्याणपुर निवासी प्रेम इंटरप्राइजेज के मालिक प्रेम बाबू सिंह और रसिन के फटा पुरवा निवासी अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।


 


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Content Writer

Ramkesh

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