अदालतों में पारित अन्तरिम आदेश की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ी

punjabkesari.in Thursday, Mar 26, 2020 - 04:03 PM (IST)

 प्रयागराज- प्रधानमंत्री की देशव्यापी लाक डाउन की घोषणा के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सूबे के वादकारियो को राहत देते हुये अंतरिम आदेशों की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है।  मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर 19 मार्च से अगले एक माह के दौरान समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है ।यह आदेश उच्च न्यायालय एवं इसकी लखनऊ बेंच के साथ ही सभी निचली अदालतों द्वारा पारित अन्तरिम आदेश पर भी लागू रहेगा ।

न्यायालय ने कहा है जिन अन्तरिम आदेश में समय सीमा नहीं है वहां वह आदेश उसी रूप में समझा जाएगा । जिन आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत या नियमित जमानत दी गई है और एक माह के भीतर उसकी अवधि पूरी हो रही है तो वह अगले एक माह तक जारी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय या जिला अदालतों द्वारा यदि कोई ध्वस्तीकरण,या बेदखली आदेश जारी किया गया है तो वह अगले एक माह तक निष्प्रभावी रहेगा।

न्यायालय ने कोरोना वायरस के चलते गृह मंत्रालय द्वारा 24 मार्च 20 को जारी एडवाइजरी को देखते हुए कहा है कि राज्य सरकार या नगर निकाय या अन्य कोई ऐसी एजेंसी नागरिकों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और बेदखली कारर्वाई करने में धीमा रुख अपनाएगी , क्योंकि कोटर् बंद हैं ।


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Ajay kumar

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