लखनऊ स्थित लक्ष्मण टीला मंदिर-मस्जिद विवाद पर कोर्ट की टिप्पणी, कहा- सुनवाई योग्य है पूजा-पाठ में हस्तक्षेप रोकने का वाद

punjabkesari.in Thursday, Feb 29, 2024 - 10:05 PM (IST)

लखनऊ: लक्ष्मण टीला स्थित मंदिर-मस्जिद विवाद प्रकरण में विवादित स्थान को शेषावतार मंदिर, पटल कूप और शेषनागेष्ट टीलेश्वर महादेव मंदिर बताते हुए, निर्बाध पूजा, अर्चना, आरती और हनुमान चालीसा का पाठ करने में हस्तक्षेप को रोकने की मांग करते हुए, सिविल कोर्ट में दायर वाद को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है।

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मौलाना कारी सैयद शाह फजलुल मन्नान की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए, अपर जिला न्यायाधीश नरेंद्र कुमार, तृतीय ने कहा कि सिविल जज ने वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली आदेश 7 नियम 11 की अर्जी को खारिज कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, मामले में उभय पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य आदि के साथ निस्तारण किया जाना न्यायोचित होगा। सिविल जज के समक्ष दाखिल वाद में टीले वाली मस्जिद के पेश इमाम व उनके द्वारा स्थान पर दावा करने वाले सभी लोगों के विरुद्ध पूजा पाठ में हस्तक्षेप रोकने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने की मांग की गई है।

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सिविल जज जूनियर डिवीजन, साउथ ने पिछले वर्ष फरवरी में मामले को मूलवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए, सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। सिविल जज ने मामले के विपक्षियों को जवाब दाखिल करने के लिए समन जारी करने का भी आदेश दिया था। साथ ही 6 सितम्बर 2023 को वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध वर्तमान पुनरीक्षण दाखिल किया गया था। कहा गया था कि वाद पत्र पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है कि वादीगण वाद कारण स्थापित करने में असफल रहे हैं।


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Ajay kumar

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