उन्नाव रे/प केस में बड़ा मोड़! कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर CBI का वार—अब सुप्रीम कोर्ट में होगी आर-पार की लड़ाई
punjabkesari.in Thursday, Dec 25, 2025 - 10:39 AM (IST)
Unnao News: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव गैंगरेप मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत को लेकर विवाद तेज हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट से सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। सीबीआई ने साफ कर दिया है कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दी गई है। एजेंसी जल्द ही इस मामले में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल करने की तैयारी कर रही है।
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी
दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। इस फैसले के बाद देशभर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सीबीआई के साथ-साथ पीड़िता का परिवार भी इस आदेश से बेहद नाराज़ है। कई जगहों पर इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं।
CBI ने बताया—हाई कोर्ट में भी किया था विरोध
सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी एजेंसी ने सेंगर की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था। एजेंसी ने लिखित दलीलों के जरिए अदालत को बताया था कि यह मामला बेहद गंभीर है और दोषी को जमानत मिलने से पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। CBI का कहना है कि इस तरह के संगीन अपराध में दोषी को राहत देना न्याय की भावना के खिलाफ है और इससे गलत संदेश जाता है।
पीड़िता के परिवार को सता रहा डर
पीड़िता का परिवार भी लगातार जमानत का विरोध कर रहा है। परिवार का कहना है कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आता है, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। परिवार ने आशंका जताई है कि सेंगर की रिहाई से उन पर दबाव और धमकी बढ़ सकती है और पहले से ही लंबी न्याय प्रक्रिया और प्रभावित होगी।
2017 का मामला, 2019 में उम्रकैद
उन्नाव गैंगरेप मामला वर्ष 2017 में सामने आया था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। यह केस एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म से जुड़ा था, जिसमें सत्ता और राजनीतिक प्रभाव के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद साल 2019 में अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उस समय इस फैसले को महिलाओं के खिलाफ अपराधों में न्याय की बड़ी जीत माना गया था।
अब सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली लड़ाई
CBI ने साफ कहा है कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और पूरे दमखम के साथ अपना पक्ष रखेगी। एजेंसी का कहना है कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढील न्याय व्यवस्था को कमजोर करती है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां इस हाई-प्रोफाइल मामले में अगला फैसला होगा।

