धर्मांतरण के आरोपी मौलवी को UP Court ने दी जमानत, यूपी ATS ने था दबोचा.... विदेशी फंडिंग के भी मिले थे सबूत

punjabkesari.in Thursday, Apr 06, 2023 - 09:35 AM (IST)

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow Peeth) ने मौलाना कलीम सिद्दीकी (Maulana Kaleem Siddiqui) को जमानत (Bail) दे दी है, जिसे सितंबर 2021 में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन रैकेट (Religious Conversion Racket) चलाने और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 100 से अधिक लोगों को परिवर्तित करने के आरोप में गिरफ्तार (Arrested) किया गया था। यह आदेश जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और सरोज यादव की डबल बेंच ने दिया।

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यूपी ATS ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से किया था गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक, राज्य के आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) ने सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि वह देश भर में सबसे बड़ा रूपांतरण सिंडिकेट चलाता है और उसके द्वारा संचालित एक ट्रस्ट में 'हवाला' के माध्यम से दान भी बरामद किया गया था। एटीएस ने जून से सितंबर 2021 तक राज्य भर में 16 लोगों को गिरफ्तार किया था।

इसी मामले में एक सह-आरोपी इरफान शेख को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दी थी जमानत
राज्य सरकार के एक वकील ने कहा कि समानता के आधार पर जमानत दी गई थी क्योंकि मामले में एक सह-आरोपी इरफान शेख को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। वकील ने कहा कि शुरुआत में मार्च 2022 में, शेख की जमानत को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया। शेख को कथित धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड के लिए गिरफ्तार किया गया था।

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महाराष्ट्र के मूल निवासी और सांकेतिक भाषा दुभाषिया के रूप में काम करने वाले इरफ़ान ने एक विशेष अदालत एडीजे III (एटीएस/एनआईए) में जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे 21 अक्टूबर, 2021 को खारिज कर दिया गया था। इरफान के वकील ने बाद में उच्च न्यायालय का रुख किया जिसने भी जमानत याचिका रद्द कर दी।


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Content Editor

Anil Kapoor

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