68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षाः HC ने अभ्यर्थियों को दिया बड़ा झटका, याचिका खारिज

punjabkesari.in Wednesday, Jan 08, 2020 - 04:50 PM (IST)

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से अभ्यर्थियों के साथ-साथ उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। UP में 68500 शिक्षक भर्ती मामले में HC की सिंगल बेंच ने अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि नौनिहालों की शिक्षा में गुणवत्ता से समझौता कतई नहीं होगा।

कट ऑफ बदले जाने को अभ्यर्थियों ने दी थी चुनौती
HC ने स्पष्ट किया कि 30-33 कट ऑफ पर भर्ती संभव नहीं है। भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के बाद कट ऑफ बदले जाने को अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी। मामले में 29 नवंबर को न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस अब्दुल मोईन ने फैसला दिया।

मामले में 5 मार्च 2019 को हुई थी पहली सुनवाई
9 जनवरी 2018 को विज्ञापन आया था। उसमें चयन के आधार को लेकर पासिंग मार्क निर्धारित किया गया था। उस पासिंग मार्क को संशोधित करते हुए लिखित परीक्षा 27 मई 2018 से 1 सप्ताह पहले 21 मई 2018 को एक शासनादेश शासन की तरफ से जारी किया गया। इसमें पासिंग मार्क 30 प्रतिशत SC व ST के लिए व 33 प्रतिशत जनरल व OBC के लिए निर्धारित किया गया। जिस पर 27 मई को लिखित परीक्षा संपन्न हुई। मामले में 5 मार्च 2019 को पहली सुनवाई हुई थी।

कुछ लोगों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में कट-ऑफ के मामले को लेकर एक केस फाइल किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय ने शासन से कई बार काउंटर की अपील की लेकिन काउंटर ना दाखिल होने के कारण पूर्व में निर्धारित कटऑफ पर एक अंतरिम आदेश 24 जुलाई 2018 को दिया गया। जिस पर सरकार ने 68,500 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित किया।

कई चरणों में हुई काउंसिलिंग
उसमें 41556 अभ्यर्थी सफल पाए गए और उनकी काउंसलिंग कराई गई, जिसमें से 34692 अभ्यर्थी पहली काउंसलिंग में चयनित हुए पुनः दूसरी काउंसलिंग कराई गई। जिसमें से 6127 अभ्यर्थी चयनित हुए। फिर सरकार की तरफ से पुनर्मूल्यांकन कराया गया। उसमें से 4733 अभ्यर्थी सफल हुए 4733 अभ्यर्थियों के सफल होने के उपरांत सरकार ने अवशेष पदों का विज्ञापन जारी किया।

 


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Tamanna Bhardwaj

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