UP: मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे की संपत्ति कुर्क करने के आदेश, कोर्ट से भगोड़ा घोषित है अब्बास
punjabkesari.in Monday, Oct 17, 2022 - 11:17 PM (IST)

लखनऊ: लखनऊ की विशेष अदालत ने शस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक मामले में माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के पुत्र एवं विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का सोमवार को आदेश दिया।
कोर्ट से भगोड़ा घोषित है अब्बास
विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए के श्रीवास्तव की अदालत ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर यह आदेश पारित किया। विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की है। अदालत ने इससे पहले 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उसके बाद 11 अगस्त को उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कुर्की का आदेश जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि विवेचना अधिकारी के काफी प्रयास के बावजूद अभियुक्त का कुछ पता नहीं लग सका है, लिहाजा अदालत को उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी करना चाहिए।
क्या है पूरा मामला
मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप है कि उन्होंने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस हासिल किया था और बाद में उसे दिल्ली स्थानांतरित करा लिया था, जहां उन्होंने खुद को मशहूर निशानेबाज बताते हुए बदले हुए पते पर अनेक हथियार खरीदे थे। उसका (अब्बास) का यह कृत्य धोखाधड़ी तथा शस्त्र का अवैधानिक प्रयोग करने की मंशा को प्रदर्शित करता है। साथ ही दिल्ली में गन के एक लाइसेंस पर अन्य शस्त्र भी अनाधिकृत रुप से खरीदा जाना प्रतीत होता है।
पुलिस को क्या-क्या हुआ था बरामद
विवेचना के दौरान पुलिस ने दो राइफल, तीन 12 बोर का गन, एक रिवाल्वर व एक पिस्टल के साथ ही विभिन्न बोर के चार हजार 431 कारतूस व मैगजीन आदि बरामद किए। 24 दिसंबर, 2020 को इस मामले में अभियुक्त अब्बास अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, शस्त्र अधिनयिम की तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया।