दहेज के लिए पत्नी की हत्या, हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
punjabkesari.in Friday, Apr 07, 2023 - 12:10 PM (IST)

बरेली: दहेज के लिए प्रताड़ित कर पत्नी की गले में फंदा डालकर हत्या करने के आरोपी मीरगंज तिलमास की गौटिया पश्चिमी निवासी पति नरेश को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-3 इफ्तेखार अहमद ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे ससुराली
एडीजीसी क्राइम राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि मृतका के भाई वादी मुकदमा मीरगंज रम्पुरा जाटान मजरा सिमरिया निवासी वीरपाल ने थाना मीरगंज में तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी बहन विमलादेवी की शादी नरेश के साथ 3 जून 2006 को की थी। बहन के ससुराल वाले पल्सर बाइक, रंगीन टीवी व फ्रिज की मांग करते थे और उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। अधिक परेशान होने पर पति और ससुरालीजन के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज कराया गया जिसमें समझौता कर उसे वापस उसकी ससुराल भिजवा दिया गया। इसके बाद भी ससुराली जन की दहेज की मांग बंद नहीं हुई।
गले में धोती का फंदा डालकर की हत्या
8 अगस्त 2016 को पति नरेश, सास सोमवती, ननद विद्यावती व उसके पति बाबूराम, सुखदेई व उसका पति भीमसेन उर्फ दहेज की मांग करते हुए तलाक देने का दबाव बनाने लगे और उसके साथ मारपीट भी की। मौके पर जाकर देखा तो बहन बिमला के गले में धोती का फंदा डला हुआ था। ससुराल वाले सभी लोग घर से फरार थे। पुलिस ने हत्या, दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद पति नरेश व सास सोमवती के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। परीक्षण के दौरान सोमवती की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई उपशमित की गयी थी। शासकीय अधिवक्ता ने 8 गवाह परीक्षित कराए थे।