किसानों पर दर्ज दो मुकदमे योगी सरकार ने लिए वापस, जानिए क्या है माजरा

punjabkesari.in Sunday, Dec 27, 2020 - 11:03 AM (IST)

गौतमबुद्ध नगर: गौतमबुद्ध नगर में किसानों पर दर्ज किए गए दो मुकदमें योगी सरकार ने वापस ले लिए हैं। जेवर से बीजेपी विधायक धीरेंद्र सिंह की पहल पर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल से मुकदमा वापसी सिफारिश की थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दो मुकदमे वापस लेने की अनुमति दे दी है। दरअसल, गौतमबुद्ध नगर के भट्टा पारसौल गांव में 7 मई 2011 को जमीन अधिग्रहण के विरोध में पुलिस और किसानों के बीच हिंसक संघर्ष में दो किसानों और दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इसके बाद किसानों पर दो मुकदमे दर्ज किए गए थे,  इन्हीं मुकदमों में तीन दर्जन से अधिक किसान आरोपी बनाए गए थे। जिन्हें यूपी की योगी सरकार ने वापस ले लिया है।

इस बारे में जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने भट्टा पारसौल आंदोलन से जुड़े किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों में से दो मामले वापस ले लिए हैं। इनमें एक मुकदमा अपराध संख्या 96/2011 है, जो दनकौर थाने में आईपीसी की धारा 147, 394, 308, 364, 325 और 323 के तहत दर्ज किया गया था। यह मुकदमा पीएसी की कंपनी पर हमला करने और उनके हथियार लूटने के आरोप में दर्ज किया गया था। दूसरा मुकदमा अपराध संख्या 251/2011 है। यह 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि पहला मुकदमा किसान नेता मनवीर तेवतिया सहित 30 अन्य किसानों के खिलाफ दर्ज था। दूसरा मुकदमा प्रेमवीर सहित अन्य किसानों के खिलाफ दर्ज किया गया था। दोनों मुकदमों को वापस लेने के लिए राज्य सरकार के विधि विभाग ने प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था। जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है। वापस होने से तीन गांवों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। 
 


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Tamanna Bhardwaj

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