15 साल की मासूम से डेढ़ साल तक दुष्कर्म, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा — सच जानकर उड़ जाएंगे आपके होश!

punjabkesari.in Sunday, Oct 19, 2025 - 07:02 AM (IST)

Bhadohi News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने के मामले में 23 वर्षीय युवक शैलेंद्र माली को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला शनिवार (18 अक्टूबर 2025) को सुनाया गया।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला भदोही जिले के एक गांव का है, जहां शैलेंद्र माली नाम के युवक ने 15 वर्षीय आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को बहला-फुसलाकर अगवा किया था। इसके बाद आरोपी ने लगातार डेढ़ साल तक उसका यौन शोषण किया, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई और अंततः एक बच्चे को जन्म दिया।

शिकायत और पुलिस की कार्रवाई
भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मई 2024 में पीड़िता के पिता ने शैलेंद्र माली के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद किया और मेडिकल जांच करवाई। जांच में गर्भवती होने की पुष्टि हुई। पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया और उसे नारी निकेतन (सुरक्षित केंद्र) भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और जल्द चार्जशीट दाखिल की गई।

कोर्ट में सुनवाई और फैसला
मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत में अपर जिला जज लोकेश कुमार मिश्रा की अदालत में हुई। कोर्ट ने आरोपी को बलात्कार और अपहरण का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, ₹20,000 का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि यह राशि पूरी तरह पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए

लोक अभियोजक का बयान
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) धीरज शुक्ला ने बताया कि यह एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला था। पुलिस ने समय पर कार्रवाई की और सभी कानूनी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की गईं, जिससे आरोपी को सख्त सजा दिलाई जा सकी।


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Content Editor

Anil Kapoor

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