उत्तराखंड विधानसभा में अग्रिम जमानत बहाल करने वाला विधेयक पारित

punjabkesari.in Wednesday, Dec 11, 2019 - 10:40 AM (IST)

देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 को बहाल करने वाला संशोधन विधेयक पारित कर दिया, जिसके बाद गैर जमानती अपराधों के मामले में लोग अब अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर पाएंगे।

जानकारी के अनुसार, संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने विधेयक को पारित करने का सदन से आग्रह करते हुए कहा कि आपातकाल के समय अविभाजित उत्तर प्रदेश में एक संशोधन के जरिए इस प्रावधान को हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि चूंकि उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से ही हुआ है इसलिए यह प्रावधान यहां भी अस्तित्व में नहीं रहा।

वहीं मदन कौशिक ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक-2019 को पारित किए जाने से अग्रिम जमानत के प्रावधान से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 बहाल हो जाएगी।


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Nitika

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