किसानों को गेहूं का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में HC ने कृषि सचिव को जारी किया नोटिस

punjabkesari.in Thursday, May 06, 2021 - 04:31 PM (IST)

 

नैनीतालः किसानों को गेहूं उपज की खरीद के बदले भुगतान नहीं किए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरूवार को कृषि सचिव हरिबंश सिंह चुघ को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ में कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से पूर्व में जनहित याचिका के जवाब में कहा गया था कि सरकार किसानों को उनकी उपज के बदले में एक सप्ताह के अंदर भुगतान कर देगी। कोर्ट ने भी सरकार को अविलंब भुगतान के निर्देश दिए थे।

बता दें कि सरकार की ओर से अभी तक किसानों को गेहूं उपज का 80 से 100 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है जबकि उपज को खरीदे हुए लगभग 2 महीने बीत गए हैं। इसी प्रकार सरकार पर करोड़ों रूपया गन्ना उपज का भी बकाया है।

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Nitika