नैनीतील HC का महाराष्ट्र के राज्यपाल सहित 2 अन्य पूर्व CM को नोटिस, जानिए वजह

punjabkesari.in Wednesday, Feb 12, 2020 - 11:15 AM (IST)

 

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के मामले में पारित अधिनियम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सहित 2 अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी किया हैं।

जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ ने ये निर्देश देहरादून की गैर सरकारी संस्था रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केन्द्र (रलेक) की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिका में उत्तराखंड के 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधायें उपलब्ध करवाने के मामले में हाल ही में पारित उत्तराखंड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा को चुनौती दी गई है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने इसी मामले में राज्य सरकार की ओर से पारित अध्यादेश को चुनौती दी गई थी, जिस पर अंतिम सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित है।

वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उच्च न्यायालय की ओर से पक्षकार सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को पिछली तिथि को नोटिस जारी किए गए थे लेकिन 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस नहीं मिल पाया हैं। नोटिस वापस आ गए हैं। उन्होंने न्यायालय से राज्य सरकार के माध्यम से नोटिस उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

बता दें कि कोर्ट ने राज्य सरकार को भी इस मामले में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Nitika

Recommended News

Related News

static