Uttarakhand Tourism: अब उत्तराखंड घूमने के लिए और ढीली करनी होगी जेब, बाहरी वाहनों की एंट्री पर लगेगा ''ग्रीन सेस''
punjabkesari.in Wednesday, Oct 29, 2025 - 01:57 PM (IST)
Uttarakhand Tourism: उत्तराखंड घूमने जाना अब पहले जैसा सस्ता नहीं रहेगा! राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के तहत बड़ा कदम उठाते हुए दिसंबर 2025 से ग्रीन सेस लागू करने का फैसला किया है। यानी अब बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही ग्रीन टैक्स देना होगा। सेस की वसूली फास्टैग के जरिए ऑटोमेटिक होगी। इस नियम के तहत कारों से ₹80, बसों से ₹140, ट्रकों से ₹700 तक सेस लिया जाएगा। हालांकि टू-व्हीलर, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे छूट दी गई है।
- अब उत्तराखंड जाना पड़ेगा महंगा!
- बाहरी वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेस
- दिसंबर से लागू होगा नया नियम
- पर्यावरण संरक्षण के नाम पर अब जेब पर पड़ेगा असर
अगर आप यूपी, हरियाणा, दिल्ली -एनसीआर या फिर किसी अन्य राज्य में रहते हैं और विंटर सीजन में उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है.. क्योंकि दिसंबर 2025 से उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने पर आपको ग्रीन सेस देना होगा. जी हां… राज्य सरकार अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है.. इसके तहत बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को अब राज्य में प्रवेश के लिए ग्रीन सेस देना होगा. सेस दिसंबर 2025 से लागू होगा. राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है...
बता दें कि पहले यह सेस मुख्य रूप से कमर्शियल वाहनों पर था, लेकिन अब निजी वाहनों जैसे कार, जीप पर भी लागू होगा...राज्य की सीमाओं पर लगे 15-16 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों से वाहनों की पहचान होगी. जैसे ही बाहरी वाहन उत्तराखंड में प्रवेश करेगा, फास्टैग से सेस की राशि ऑटोमैटिक कट जाएगी.. कटौती की गई राशि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे राज्य सरकार के खाते में जाएगी...इसके अलावा एक बार कटा हुआ सेस 24 घंटे के लिए मान्य होगा. अगर वाहन 24 घंटे के अंदर दोबारा राज्य में प्रवेश करता है, तो दोबारा सेस नहीं लगेगा..
अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस वाहन पर कितना सेस लगेगा, सबसे पहले बात की जाए कारों की तो कारों से 80 रुपये, यात्री बसों से 140 रुपये, मालवाहक वाहनों से 250 रुपये और 10 टायर वाले भारी वाहनों से 700 रुपए तक सेस लिया जाएगा... वहीं, एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, टू-व्हीलर, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन इस नियम से मुक्त रहेंगे.
कितना सेस देना होगा?
- कार और बाकी प्राइवेट फोर वीलर- 80 रुपये
- बस-140 रुपये
- डिलीवरी वैन- 250 रुपये
- ट्रक- 140-700 रुपये (आकार के अनुसार)
4 ग्रीन सेस का मुख्य जिम्मा परिवहन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास रहेगा. इस सेस से प्राप्त राशि का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और शहरी परिवहन सुधार में किया जाएगा. अनुमान है कि इस नई व्यवस्था से राज्य सरकार को हर साल करीब 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा. गौरतलब है कि बीते साल 2024 में भी उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन सेस लगाने की घोषणा की थी, लेकिन इसे लागू करने में लगातार देरी होती गई. अब सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने का पूरा मन बना लिया है।

