इलाहाबाद HC ने 3 महीने के अंदर दिया मस्जिद गिराने का आदेश

punjabkesari.in Thursday, Nov 09, 2017 - 04:40 PM (IST)

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन पर बनी मस्जिद के खिलाफ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मस्जिद को अवैध करार दे दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कठोर रवैया अपनाते हुए 3 महीने के अंदर मस्जिद को हटाने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद बनाई गई है। जिसे हटाने के लिए पिछले साल एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने पहले भी जिला प्रशासन को फटकार लगाई थी। इस मामले में उच्च न्यायालय ने 20 सितंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था।

वहीं फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा की मस्जिद अवैध रूप से हाईकोर्ट की जमीन पर बनाई गई है। 3 महीने के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड और मस्जिद की प्रबंध समिति यहां से मस्जिद हटाए। मस्जिद का दूसरी जगह निर्माण किया जा सकता है। उसके लिए बोर्ड डीएम को अर्जी दे। जिस पर डीएम 8 सप्ताह के अंदर निर्णय करे। 


 


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