Noida News: पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट का मामला, ''AAP'' विधायक अमानतुल्लाह और बेटे अनस खान पर मुकदमा दर्ज

punjabkesari.in Wednesday, May 08, 2024 - 09:31 AM (IST)

Noida News: नोएडा पुलिस ने एक पेट्रोल पंप पर कर्मियों के साथ कथित रूप से मारपीट करने और धमकी देने को लेकर दिल्ली के आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान, उनके बेटे अनस खान सहित कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। ओखला विधानसभा क्षेत्र से विधायक खान ने दावा किया कि यह पुलिस की 'एकतरफा' कार्रवाई है और उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।

पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट में 'आप' विधायक अमानतुल्लाह और बेटे पर मुकदमा दर्ज
अपर पुलिस उपयुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि दिल्ली के ओखला से आप से विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे अनस सुबह अपने साथियों के संग सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहां जल्दी ईंधन डलवाने को लेकर उनकी कर्मचारियों से बहस हो गई। मिश्रा के अनुसार विधायक के बेटे और उनके साथियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की लेकिन बीच-बचाव करने पर मामला शांत हो गया। उसके बाद विधायक के बेटे ने अपने पिता को घटना की जानकारी दी।

CCTV फुटेज कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही पुलिस
पुलिस के अनुसार अमानतुल्लाह ने भी पेट्रोल पंप के मैनेजर बिनोद और मालिक को धमकी दी। इस मामले में पीड़ित विनोद कुमार सिंह ने फेस-वन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि पेट्रोल पंप लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी उसने अपने कब्जे में ली है और मामले की जांच कर रही है। खान ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि जब यह घटना हुई तब उनका बेटा परीक्षा देने जा रहा था, जो कानून की पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मेरे बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके साथ मारपीट भी की। अब, वे मेरी छवि खराब करने और मुझे एकतरफा पुलिस कार्रवाई में फंसाने के लिए अधूरे सीसीटीवी फुटेज का उपयोग कर रहे हैं। खान ने यह भी दावा किया कि स्थानीय पुलिस का फोन आने के बाद वह पेट्रोल पंप पहुंचे, उसके मालिक से बात की और पूरा मामला 'सुलझा' लिया। खान ने कहा कि लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि पुलिस ने उन्हें भी इस मामले में 'फंसाया' है।

जानिए, क्या कहना है शिकायतकर्ता विनोद कुमार सिंह का?
शिकायतकर्ता विनोद कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि घटना पूर्वाह्न नौ बजकर 27 मिनट पर उस समय हुई जब खान का बेटा अपनी कार में वहां पहुंचा और कतार में लगने के बजाय सेल्समैन से पहले उसकी कार में ईंधन डालने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक, प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 504 (जानबूझकर अपमान करना, यह जानते हुए भी कि इस तरह के उकसावे से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और 427 (शरारत) के तहत दर्ज की गई है।


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Content Editor

Anil Kapoor

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