पीलीभीतः सामूहिक दुष्कर्म में दो दोषियों को 20 साल कैद, 67-67 हजार रुपये ठोंका जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Mar 30, 2023 - 01:44 PM (IST)

पीलीभीतः किशोरी को फुसलाकर ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म के आठ साल पुराने मुकदमे में पश्चिम बंगाल के युवक समेत दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता ने सुनवाई के बाद अभियुक्त उत्तर दीनारपुर (पश्चिम बंगाल) के थाना कलियागंज क्षेत्र के ग्राम महादेवपुरा निवासी उत्तम पुत्र लख्खन और बिलसंडा थाना क्षेत्र के निवासी रघुवर दयाल को दोषी पाते हुए 20 साल कैद और प्रत्येक को 67 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ल ने की। 
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क्या है पूरा मामला
अभियोजन कथानक के अनुसार बिलसंडा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने छह अक्टूबर 2014 को पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह मजदूरी करता है। 2014 को अपनी पत्नी के साथ खेत पर2 काम करने गए थे। बड़ा बेटा भी मजदूरी करता है। घर पर पुत्रवधु, 14 वर्षीय पुत्री और आठ साल का बेटा थे। उसी दिन मौका पाकर अभियुक्त उत्तम, गांव के रविंद्र कुमार की मदद से घर से बुलाकर ले गया। अभियुक्त रघुवर दयाल भी साथ था। परिवार के सदस्यों व ग्रामीणों ने यह सब देखा और पीड़ित को सूचना दी। पुलिस ने तीन अभियुक्तों के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। किशोरी को बरामद कर अग्रिम कार्यवाही की। 
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पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला
 विवेचना के बाद पुलिस ने दो अभियुक्त उत्तम और रघुवर दयाल के खिलाफ धारा बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता की अदालत में हुई।


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Content Writer

Ajay kumar

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