गाड़ी में ''पत्रकार'' और ''पुलिस'' लिखवाने वाले रहें सावधान! हो सकती है जुर्माना और सीजिंग की कार्रवाई....जानें क्या है मोटर व्हीकल एक्ट?

punjabkesari.in Wednesday, Feb 05, 2025 - 01:30 PM (IST)

Sahajahanpur News: आजकल लोग अपनी कार या बाइक को आकर्षक दिखाने के लिए कई तरह के मॉडिफिकेशन करवाते हैं, जैसे स्लोगन लिखवाना, नंबर प्लेट को बदलना या गाड़ी पर शायरी या कास्ट नाम लिखवाना। हालांकि, ये सभी बदलाव आपके लिए महंगे साबित हो सकते हैं। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर जुर्माना या अन्य कार्रवाई हो सकती है।

क्या है मोटर व्हीकल एक्ट?
उप संभागीय परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया कि कई लोग अपनी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन करवाते हैं, जिनमें नंबर प्लेट को बदलना, गाड़ी पर सरनेम, कास्ट, पुलिस, प्रेस या शायरी लिखवाना शामिल है। यह सब मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है और इसके लिए कार्रवाई की जा सकती है।

5000 रुपए तक का हो सकता है जुर्माना
अगर आपने अपनी गाड़ी की मूल रचना में कोई बदलाव किया है, तो इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन को सीज भी किया जा सकता है।

ब्लैक फिल्म लगाना भी हो सकता है अपराध
इसके अलावा, कई लोग अपनी गाड़ी के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगवाते हैं ताकि गाड़ी में प्राइवेसी बनी रहे या गाड़ी का लुक अलग दिखे। लेकिन यह भी कानूनन अपराध है और इसके लिए कार्रवाई की जा सकती है।

एलॉय व्हील्स लगवाना भी हो सकता है गलत
कुछ लोग अपनी गाड़ी के कंपनी फिटेड व्हील्स को हटाकर एलॉय व्हील्स लगवाते हैं, जो भी गलत है। ऐसा करना मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ माना जाता है और इसके लिए भी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए, यदि आप अपनी गाड़ी में कोई भी बदलाव या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट और उसके नियमों के बारे में पूरी जानकारी रखना जरूरी है। अन्यथा, आपको जुर्माना या वाहन की सीजिंग जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।


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Content Editor

Anil Kapoor

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