बालिका से दुराचार मामले में कोर्ट सख्तः दोषी को सुनाई 10 साल की कैद, ठोंका जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Mar 28, 2023 - 10:04 PM (IST)

पीलीभीत: 10 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने और नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने के आठ साल पुराने मामले में एक अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी पाते हुए 10 साल कैद और 67 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ल ने की।

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अभियोजनक कथानक के अनुसार शाहजहांपुर जनपद के बंडा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बंडा थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी मां को आंखों से कम दिखाई देता है। मां की देखरेख करने के लिए वह अपनी भांजी को घर ले आए थे। पड़ोस में रहने वाले नवी हसन, जायदा बेगम और अली हसन के घर आठ साल पहले से अब्दुला का आना जाना था। 27 अगस्त 2014 को जायदा बेगम व अली हसन की मिलीभगत से अब्दुल्ला वादी की मां व दस वर्षीय भांजी को आंख में देसी दवा डलवाने के बहाने पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र के ईटगांव ले गए। वहां वादी की मां को ईंटगांव में बस से उतार कर भांजी को साथ ले गया। वापस नहीं आने पर मां ने पूरी घटना बताई। बंडा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।

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गैरइरादतन हत्या के जुर्म में दो को पांच साल की कैद
बरेली: कैंची मारकर युवक की गैर इरादतन हत्या करने के दो आरोपियों में बिशारतगंज निवासी अवनीश व खेमपाल परीक्षण में दोषी पाए गए। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट- 11 हरि प्रकाश गुप्ता ने दोनों अभियुक्तों को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी क्राइम सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि वादी मुकदमा विक्की ने थाना बिशारतगंज में तहरीर देकर बताया था कि 13 अक्टूबर 2018 को समय 9 बजे रात को अवनीश ने तहेरे भाई उदल से सिगरेट के लिए अधिक पैसे मांगने की बात को लेकर गालीगलौज करते हुए मारपीट की काफी चोटें आई है। विवेचना में पुलिस ने पाया कि पान काटने वाली कैंची से गले में प्रहार कर गैर इरादतन हत्या की थी।


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Ajay kumar

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