किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 60 हजार रुपये जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Dec 20, 2022 - 07:30 PM (IST)

पीलीभीत। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके बाद दुष्कर्म करने के छह साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए दस साल कैद व साठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यापारी ने करीब छह साल पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप था कि पूरनपुर के मोहल्ला लाइनपार साहूकारा निवासी अभियुक्त अंकित मिश्रा उर्फ करन नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर ले गया। किशोरी घर पर रखे 40 हजार रुपये और जेवर भी ले गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करते हुए किशोरी को दिल्ली से बरामद कर अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को पुलिस पूरनपुर ले आई। उसके बाद किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराकर कोर्ट में कलमबंद बयान कराए गए। विवेचना के बाद पुलिस ने अभियुक्त अंकित मिश्रा उर्फ करन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया।


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Content Writer

Ajay kumar

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