घर में घुसकर अपहरण के बाद गैंगरेप मामले में 2 भाइयों समेत 3 लोगों को 10-10 साल की सजा
punjabkesari.in Tuesday, Nov 29, 2022 - 06:10 PM (IST)
बदायूं: किशोरी का घर में घुसकर अपहरण करने और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो भाइयों समेत तीन आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार ने 10-10 साल की सजा के साथ ही 28-28 हजार रुपये का जुर्माना डाला है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सुभाष नगर थाना क्षेत्र जिला बरेली की एक महिला ने आईजी बरेली को इस कथन के साथ अर्जी दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी अलापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली अपनी बड़ी बहन के घर तीन माह से रह रही थी। वर्ष 2012 में 13 फरवरी की रात आठ बजे आरोपी दीपक, नन्हें, कालीचरन, जयपाल और राजेश उसकी बेटी के घर घुस आए।
उन्होंने उसकी छोटी बेटी को जबरन उठा लिया। बचाने की कोशिश की तो सभी को मारापीटा। थाना अलापुर में मामले की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आरोपियों ने उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। कोर्ट में दीपक, काली चरन व राजेश पर मुकदमा चला था।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Recommended News
Recommended News
Rang Panchami : रंग पंचमी पर कर लें यह उपाय, मां लक्ष्मी का घर में होगा वास
Rang Panchami: रंगपंचमी पर धरती पर आएंगे देवी-देवता, इस विधि से करें उन्हें प्रसन्न
मैड़ी मेले में आए अमृतसर के श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी
नाहन-हरिपुरधार मार्ग पर वैन दुर्घटनाग्रस्त, पेड़ ने बचाई 3 लोगों की जान