69000 शिक्षक भर्ती मामला: नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे अभ्यर्थी की बिगड़ी तबीयत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र के आवास पर अभ्यर्थी दे रहे धरना

punjabkesari.in Wednesday, Sep 04, 2024 - 01:37 PM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती  मामले में अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास का घेराव किया। धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि डबल बेंच के फैसले को सरकार जल्द से जल्द लागू करे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक सरकार कोर्ट के फैसले को नहीं लागू करेगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा।

PunjabKesari

आप को बता दें  69 हजार शिक्षक भर्ती आरक्षण विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच के आदेश के बाद अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं कि  सरकार पुरानी मेरिट  लिस्ट को निरस्त कर नई मेरिट लिस्ट जारी करे। इसे लेकर छात्र कई दिनो से धरना दे रहे है।

 

कोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी ने की थी बैठक
आप को बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श किया और जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के पश्चात यह जानकारी साझा की। उन्होने कहा ‘‘ 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से मुझे अवगत कराया गया है।

आरक्षण का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को देगी सरकार
सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में कार्यवाही करने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं।'' उन्होंने कहा ‘‘ उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।''

चयनित अभ्यर्थियों की नई सूची बनाए सरकार: कोर्ट
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले शुक्रवार को सरकार को पुरानी सूची को दरकिनार कर नई चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती मामले में 2019 में हुई 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने एक जून 2020 और पांच जनवरी 2022 की चयन सूचियां को दरकिनार कर नियमों के तहत तीन माह में नई चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramkesh

Related News

static