69000 शिक्षक भर्ती: आरक्षित वर्ग की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी काे लेकर लखनऊ बेंच में सुनवाई आज

punjabkesari.in Friday, Sep 11, 2020 - 02:16 PM (IST)

लखनऊ: 69000 शिक्षक भर्ती का विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कट आफ का निपटारा होने के बाद अब आरक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिसकी आज लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। इस मामले में 8 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी है।  याचिकाकर्ता का आरोप है कि विभाग की लापरवाही के वजह से युवा बेरोजगार है।  लोहा सिंह पटेल की याचिका में विभाग को 2 हफ्ते में काउंटर दाखिल करने को कहा गया लेकिन विभाग की तरफ से 12 हफ्ते का समय बीत जाने के बाद भी काउंटर दाखिल न किया जाना विभाग की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। वहीं अरक्षण को लेकर  राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हुई सुनवाई में विभाग की तरफ से वर्गवार अंतिम कटऑफ 67.11 अनारक्षित वर्ग 66.73 ओबीसी 61.01 एससी 56.09 एसटी वर्ग बताया जा चुका है।

याचिकाकर्ताओं का अरोप है कि विभाग ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की है। अनारक्षित व ओबीसी की कटऑफ के बीच 0.38 के अंतर में मात्र 2586 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जबकि आरक्षण नियमों का पालन करते हुए अनारक्षित व ओबीसी वर्ग के बीच 16738 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना चाहिए था। आयोग की सुनवाई में मौजूद शिकायत कर्ता आशीष यादव एंव रविन्द्र बघेल के अनुसार विभाग ने इसकी मुख्य वजह आवेदन करने वाले सभी 146060 अभ्यर्थियों पर मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी का लागू होना बताया।

रिजर्व कैटेगरी अंतिम रूप से चयनित 69000 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित करते समय लगनी थी न कि सभी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर। विभाग द्वारा किये गए गलत प्रयोग से आरक्षित वर्ग के 14152 अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा। अभ्यर्थियों का कहना है कि न्याय पालिका पर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। जिसकी सुनवाई आज होनी है। 


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Ramkesh

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