आधार कार्ड अब इस काम के लिए नहीं होगा मान्य, यूपी में नया नियम जारी
punjabkesari.in Friday, Nov 28, 2025 - 12:30 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में योजना विभाग ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि आधार कार्ड के साथ जन्म प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं माना जा सकता।
योजना विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने यह आदेश सभी विभागों को भेजा है। निर्देशों के अनुसार अब जन्म तिथि से जुड़े सभी कार्यों में आधार कार्ड को प्रमाण दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाएगा।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण (DOB) के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए बताया कि UIDAI के अनुसार आधार कार्ड के साथ जन्मतिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जा सकता।
अब सरकारी विभागों, भर्ती प्रक्रियाओं, नियुक्ति, उम्र आधारित योजनाओं और दस्तावेज़ सत्यापन में आधार कार्ड का प्रयोग जन्मतिथि के तौर पर नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल प्रमाणपत्र जैसे अन्य वैध दस्तावेजों की अनिवार्य रूप से मांग की जाएगी।

