निष्पक्ष जांच के लिए आरोपी दाखिल नहीं कर सकता याचिका: HC
punjabkesari.in Saturday, Aug 12, 2023 - 02:25 AM (IST)

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि जांच के दौरान आरोपी को सुनने का कोई अधिकार नहीं है। वह केवल इस आधार पर निष्पक्ष जांच की मांग नहीं कर सकता कि उसके अनुसार मामला जांच के लिए गलत तरीके से अपराध शाखा को सौंप दिया गया है।
मौजूदा मामले में याची शिकायतकर्ता है। बाद में उसे उसी प्राथमिकी में जांच के दौरान आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने कहा कि याचिका के रिकॉर्ड को देखने पर अपराध शाखा से जांच वापस लेने और कानून के मद्देनजर इसे किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित करने के कोई आधार नहीं बन रहा है। लिहाजा, याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।