पिता और भाई को जेल जाते देख भावुक हो गया अदीब, पिता आजम खां का गाल चूमा, भाई अब्दुल्ला को लगाया गले
punjabkesari.in Tuesday, Nov 18, 2025 - 10:23 AM (IST)
रामपुर: उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक विशेष अदालत ने दो पैन कार्ड रखने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके पुत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को सात सात साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने आजम और अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड रखने के इल्जाम में दोषी करार दिया। सज़ा के चलते कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए । फैसला सुनते ही दोनों कुछ क्षणों तक एक-दूसरे को देखते रह गए। वहीं, जेल जाने से पहले बड़े बेटे अदीब ने आजम खां का गला चूमा और भाई अब्दुल्ला को गले लगाया। इस समय तीनों भावुक हो गए थे।
2019 में दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि शहर विधायक आकाश सक्सेना इस मामले में वादी हैं। उन्होंने साल 2019 में यह मामला दर्ज कराया था। इस मामले में छह साल बाद फैसला आया है। आकाश सक्सेना ने साल 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से दो पैनकार्ड बनवाए। आरोप यह भी था कि आजम खां के इशारे पर दोनों ही पैनकार्ड का अब्दुल्ला ने समय समय पर इस्तेमाल भी किया। केस का ट्रायल एपमी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था। इसमें दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी थी। अदालत को अपना फैसला सुनाना था, इसके लिए आजम खान और अब्दुल्ला आज़म दोनों को तलब किया गया। दोपहर बाद आजम खान और अब्दुल्ला आज़म कोर्ट में पेश हुए। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को धोखाधड़ी में दोषी करार दिया।

दोनों को मिली सात-सात साल की सजा
एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दोनों को सात सात साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। शहर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों को सात सात साल की सजा हुई है। उन्होंने कहा कि चाहे दो पैन कार्ड मामला हो या कोई भी अन्य मामला हो, सभी में पेपर एविडेंस के आधार पर मजबूती से पैरवी की गई है और यह सत्य की जीत है। उन्हें न्यायपालिका के हर फैसले पर पूरी तरह भरोसा है।

