शाहबेरी में अवैध निर्माण के आरोपी 16 बिल्डरों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

punjabkesari.in Wednesday, Sep 25, 2019 - 11:29 AM (IST)

नोएडाः थाना बिसरख क्षेत्र के गांव शाहबेरी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन पर अवैध रूप से इमारत बनाने के मामले में आरोपी 16 बिल्डरों की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। मामले की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) इन्द्रप्रीत सिंह जोश ने कहा कि अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 के जुलाई माह में शाहबेरी गांव में बनी दो बहुमंजिला इमारतें भरभरा कर गिर गई थीं। इस घटना में नौ लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनभर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जांच में पता चला कि शाहबेरी में ऐसी दर्जनों इमारतें अवैध रूप से बनी हुई हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से शाहबेरी में अवैध इमारत बनाने वाले बिल्डरों के खिलाफ बिसरख कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है।

इसकी जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी का गठन किया है। थाना बिसरख पुलिस ने पूर्व में भी कई बिल्डरों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कई बिल्डर फरार हैं। 16 बिल्डरों ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी जो जिला अदालत ने आज खारिज कर दी।

शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र जयंत ने बहस के दौरान कहा कि अवैध निर्माण की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने कहा है कि संबंधित बिल्डरों से गहनता से पूछताछ करना आवश्यक है। मामले की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) इन्द्रप्रीत सिंह जोश ने कहा कि अपराध की गम्भीरता को देखते हुए संबंधित 16 बिल्डरों को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।
 


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Tamanna Bhardwaj

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