Agra News: ताजगंज के व्यापारियों ने ADA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश की याचिका, आज होगी सुनवाई

punjabkesari.in Tuesday, Nov 01, 2022 - 12:22 PM (IST)

आगराः उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां को बंद करने लिए आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी किए गए थे। जिनका विरोध करते हुए ताजगंज के प्रभावित व्यापारियों की ओर से भी याचिका पेश की गई थी। जो कल मंगलवार को दर्ज हो गई। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके साथ ही ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की हटाई गई 71 दुकानों वाली याचिका पर भी सुनवाई की जा सकती है। कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि जिले में ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की एक याचिका पर 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए थे। जिसका पालन करते हुए एडीए ने व्यापार बंद करने के व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिए थे। नोटिसों के विरोध में ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता संदीप अरोड़ा ने बताया कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी। इसमें पक्षकार राज्य सरकार और एडीए को रखा गया है।

दूसरी याचिका पर भी हो सकती है सुनवाई
दूसरी याचिका ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की तरफ से दर्ज की गई। उसे भी प्रभावित व्यापारियों की याचिका के साथ सुना जाएगा। याचिकाकर्ता अमर सिंह ने बताया कि एडीए ने 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 71 दुकानदारों को ताजमहल के पश्चिमी गेट से हटाया था। एडीए को उनकी दुकानों व सुविधाओं की व्यवस्था करनी थी, लेकिन एडीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। एडीए अधिकारी खुद प्रतिबंधित परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों को संरक्षण देते रहे।  
 
SC की अनुमति के बिना कराया गया था अवैध निर्माण
आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व इंजीनियरों के कारखासों ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति अवैध निर्माण कराए। नीम तिराहा, अमरूद का टीला और पार्किंग के पास कैंटीन खुलवाई। पेठा स्टोर व अन्य अवैध दुकानें लगवाई। इन अवैध तरीकों से लगवाई गई दुकानों को बंद कराने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए, जिसके बाद इन्हें बंद करा दिया गया।  


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Content Editor

Pooja Gill

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