धनंजय सिंह को इलाहाबाद HC से बड़ा झटका! 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार...मिली जमानत

punjabkesari.in Saturday, Apr 27, 2024 - 12:34 PM (IST)

प्रयागराज: जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने धनजय सिंह की अपील खारिज करते हुए 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने धनजय सिंह को जमानत दे दी है, लेकिन धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं, धनंजय सिंह को शनिवार को बरेली जेल स्थानांतरित कर दिया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। धनंजय सिंह की पत्नी और जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी जौनपुर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की उम्मीदवार हैं। धनंजय सिंह छह मार्च से जौनपुर के जिला कारागार में बंद थे। रंगदारी और अपहरण के एक मामले में जिले की एक अदालत ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई है।

जौनपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया कि शासन के आदेश का अनुपालन करते हुए सिंह को शनिवार को सुबह आठ बजे जौनपुर जिला कारागार से बरेली जेल ले जाया गया। जौनपुर की जिला अदालत के न्यायाधीश शरद चंद्र त्रिपाठी ने धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में सात वर्ष की सजा सुनाई थी। वादी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को जिले के लाइन बाजार थाने में सिंह समेत दो लोगों के खिलाफ अपहरण और रंगदारी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

सूत्रों ने बताया कि धनंजय सिंह जेल के अंदर से चुनाव को कथित रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे और शासन ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए उन्हें बरेली जेल स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने बताया कि जिले के एक विधायक ने शासन को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद क्षेत्र के लोगों को जेल में बुलाकर उन पर चुनाव में श्रीकला को समर्थन देने का दबाव डाल रहे हैं और ऐसे में उनका जिला जेल जौनपुर में रहना न्याय संगत नहीं है। सूत्रों ने बताया कि विधायक की बात को शासन ने संज्ञान में लेते हुए यह कार्रवाई की है। जौनपुर जिले से दो बार विधानसभा सदस्य रह चुके धनंजय सिंह (48) ने 2009 में बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव जीता लेकिन उसके बाद उन्हें सफलता नहीं मिली। 


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Content Writer

Tamanna Bhardwaj

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