UP पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद HC का फैसला, कहा- 2015 को बेस मानकर लागू हो आरक्षण

punjabkesari.in Monday, Mar 15, 2021 - 01:56 PM (IST)

लखनऊः उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में सरगर्मी जोरों पर है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इलेक्शन में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि  वर्ष 2015 को बेस मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए।

आगे बता दें कि न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किये जाने सम्बंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, सत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है। कहा गया कि आरक्षण लागू किये जाने के सम्बंध में वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 1995, 2000, 2005 व 2010 के चुनाव सम्पन्न कराए गए।

 

 

 

 

 


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Content Writer

Moulshree Tripathi

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